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बनबसा 👉चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के सचिव को अतिक्रमण से जुड़े मामले की दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई की कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अभी तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाए साथ ही उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्रवाई में किसी प्रकार की सहायता मांगती है तो उसे उपलब्ध कराया जाए पूर्व में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर उनके दस्तावेजों की जांच की जाए और उनके आधार पर कार्रवाई की जाए कोर्ट ने आदेश के बाद विभाग से सार्वजनिक नोटिस जारी कर चिन्हित अतिक्रमणकारियों को दस्तावेज सहित उपस्थित होने के लिए कहा था विभागीय जांच में 488 चिन्हित अतिक्रमणकारियों में से 314 लोगों ने दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमें से 174 लोगों के दस्तावेज जांच में अवैध पाए गए इसके बाद विभाग ने संबंधित लोगों को भूमि खाली करने के नोटिस जारी किए थे अब कोर्ट ने इन दस्तावेजों के पूर्ण मूल्यांकन के निर्देश दिए हैं

