✍️✍️देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए क्रिमिनल कानून  👉

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देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए क्रिमिनल कानून

देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए क्रिमिनल कानून को लेकर रुद्रपुर की पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया.. जिसमे मास्टर ट्रेनर के द्वारा जनपद में तैनात उपनिरीक्षक, निरीक्षक और विवेचको को नए कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी..
केंद्र सरकार के द्वारा कानून में क्या कुछ बदलाव किया गया है इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। नए कानून में कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे. ये तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये तीनों कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और आईपीसी की जगह लेंगे. भारतीय न्याय संहिता में जहां 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, वहीं आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है. साथ ही 33 अपराधों में कारावास की सज़ा बढ़ा दी गई है. 83 प्रावधानों में जुर्माने की सज़ा को बढ़ाया गया है, जबकि 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा का प्रावधान किया गया है और 6 अपराधों में ‘सामुदायिक सेवा’ की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून को लेकर रुद्रपुर की पुलिस लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को नए कानून के बारे में कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई।


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