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नैनीताल उत्तराखंड
रिपोर्ट= ललित जोशी
नैनीताल 👉एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी 2906 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती के मामले में फिर से हाई कोर्ट पहुंच गए हाई कोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल न करने के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से 24 दिसंबर तक जवाब मांगा है प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड और एनआईओएस से डीएलएड अभ्यार्थियों को शामिल किया था लेकिन बाद में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को अपात्र बताते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद के लिए पात्र और बीएड अभ्यार्थियों को अपात्र घोषित किया गया इस बीच शिक्षकों की भर्ती के लिए पांच चरणों में काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है 1800 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है लेकिन एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए प्रभारी शिक्षा निदेशक आर एल आर्य के मुताबिक हाई कोर्ट ने मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पत्र माना तो उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया